REET Exam: आजीवन रहेगी रीट परीक्षा की वैधता, राजस्थान सरकार ने लिया फैसला, जानें डिटेल

REET Exam: कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय भी किया है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था.

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