रिटायरमेंट से सिर्फ 1 साल पहले मिली नौकरी, 31 साल तक चला संघर्ष; हाई कोर्ट ने कहा-वापस रखो
Rajasthan News: पहले लेबर कोर्ट ने शिक्षा विभाग से विजय शंकर व्यास को प्रतिदिन के हिसाब से मस्टररोल पर रखा था तो उसकी प्रति पेश करने के लिए कहा गया. जो शिक्षा विभाग नहीं कर सका. शिक्षा विभाग ने दलील दी कि तब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद नहीं था. इसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि वो वहां काम करता था, उसका रोजगार वहां से था, इसलिए उसे वापस नियुक्ति दी जाए.
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