हत्या के मामले में बाल अपचारी को उम्रकैद की सजा, बालिग होने पर भेजा जाएगा जेल
डूंगरपुर (Dungarpur) जिले के विशिष्ट न्यायालय (Special court) ने हत्या (murder) के एक मामले में बाल अपचारी (Juvenile delinquent) को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी बाल अपचारी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) भी लगाया है.
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