ऐसे वीडियो को किसी ओर को फॉरवर्ड करना कानूनी अपराध है. इस तरह के काम को आइपीसी की धारा 228 ए के साथ आइटी एक्ट की धारा 67 व 67ए के तहत अपराध माना गया है.
अलवर गैंग रेप: मोबाइल में न रखें वायरल वीडियो, जाना पड़ सकता है जेल
Reviewed by Gorishankar
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मई 09, 2019
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