राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब दो साल पुराने जातीय पंचायत के एक मामले में पंचों को कड़ी फटकार लगाते हुए परिवादी को जुर्माना राशि लौटाने के आदेश दिए हैं.
कोई टिप्पणी नहीं