हाईकोर्ट ने कहा है कि अनपढ़ ड्राइवर पैदल चलने वालों के लिए खतरा हैं, क्योंकि वे सड़कों और चौराहों पर लगे साइनबोर्ड्स और चेतावनी नहीं पढ़ सकते हैं.
कोई टिप्पणी नहीं